भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य Indian Constitution gk


भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य Important Facts Of Indian Constitution

samanya gyan genral knowledge in hindi
  1.  भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ।
  2. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष मे आयोजित की गई थी।
  3. डॅा. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रुप मे चुना गया था।
  4. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रुप मे 11 दिसंबर 1946 को डॅा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया ।
  5. संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रुप में एच. सी. मुखर्जी एवं विधिक सलाहकार के रुप में न्यायाधीश वी. एन. राव को चुना गया था।
  6. संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। 
  7. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।
  8. 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति हुई।
  9. प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने मुख्य संविधान का निर्माण किया।
  10. प्रारूप समिति के सात सदस्य थे -1. डॅा बी. आर. अंबेडकर ( अध्यक्ष ) , 2. एन. गोपालास्वामी आयंगर, 3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, 4. डॅा के. एम. मुंशी, 5. सय्यैद मोहम्मद सादुल्ला, 6. बी. एल. मित्र ( इनका स्थान एन. माधवराव ने लिया ), 7. डी. पी. खेताान ( इनका स्थान टी. टी कृष्णामाचारी ने लिया।
  11. प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर थे , जिन्हें भारतीय संविधान का जनक ( पितामह ) कहा जाता है।
  12. संविधान को अंतिम रुप से पारित करते समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए।
  13. संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को हुई जिसके बाद कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए जैसे - नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध तथा अस्थायी एवं संक्रमणीय उपबंध आदि।
  14. संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को सम्पन्न हुई ।
  15. 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रुप से लागू कर दिया गया।
  16. संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था।
  17. संविधान पारित करते समय संविधान में 12 भाग 365 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचीयाँ थी, वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचीयाँ है।
  18. सम्पूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महिने एवं 18 दिन का समय लगा।
  19. संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान ( जन - मन - गण ) को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया , जिसकी रचना गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मूलतः बांग्ला में की थी।
  20. भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अंतिम प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 हैं।
  21. भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं। इसमें कठोरता एवं लचीलापन का अनुपम समावेश है।
  22. संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था।
  23. भारतीय संविधान के स्त्रोत में सबसे प्रमुख स्त्रोत भारत शासन अधिनियम - 1935है। samvidha ke vedeshi shrotra samanya gyan
  24. भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है
  25. संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था
  26. लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से 545 संविधान के 31वॅा संशोधन (1973) द्वारा किया गया।
  27. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' , ' पंथनिरपेक्ष ' और ' राष्ट्र की अखण्डता ' शब्द 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  28. 44 वें संविधान संशोधन -1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल कानूनी या विधिक अधिकार किया गया।
  29. मतदाताओं की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 संविधान के 61वें संशोधन - 1988 में की गई।
  30. 69 वॅा संविधान संशोधन- 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( NCR ) दर्जा दिया गया।
  31. 86 वॅा संविधान संशोधन - 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया।
  32. संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
  33. जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर संविधान संकटकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित करने की व्यवस्था करता है।
  34. नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल करने की सिफारिश तेजबहादुर सप्रू समिति द्वारा की गई थी।
  35. संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं क्षेत्रों का वर्णन है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है।
  36. जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका संविधान में अलग से प्रावधान है।
  37. जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान हैं, एवं यहां के निवासियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है।
  38. संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव से 1976 में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
  39. भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका वर्णन है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् और महान्यायवादी आते हैं।
  40. राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता तथा वास्तविक कार्यकारी मंत्रिमंडल होता हैं।
  41. संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता हैं।
  42. राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। तथा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
  43. भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। इससे पहले केवल महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
  44. अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, दण्ड को स्थगित कर सकता है या दण्ड में परिवर्तन कर सकता है।
  45. संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
  46. संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बना है।
  47. संसद = राष्ट्रपति + (लोकसभा +राज्यसभा)
  48. संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
  49. राज्यसभा एक स्थायी निकाय है यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
  50. लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है अभी वर्तमान में इसकी संख्या 545 है।
  51. लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है ।
  52. लोकसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है।
  53. लोकसभा स्थायी सदन नहीं है इसका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।
  54. भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है ।
  55. मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 8 थी। 2008 से न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 1+30 = 31 कर दी गई है ।
  56. संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का वर्णन है।
  57. निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  58. भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है - 1. अनुच्छेद 352 - युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, 2. अनुच्छेद 356 - राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, 3. अनुच्छेद 360 - वित्तीय आपात की उद्धोषणा।
  59. भारत में अभी तक कुल तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है ।
  60. संविधान के 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
  61. पंजाब पहला राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था एवं सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था।
  62. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राज्यभाषा का विवरण दिया गया है।
  63. संविधान के मूल भाग में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं।
Previous
Next Post »

5 comments

Click here for comments
बेनामी
28 जनवरी 2018 को 9:22 pm बजे ×

bhut hi achhi jankari hai dhanyawad sir......

Reply
avatar
admin
17 मई 2018 को 9:36 am बजे ×

Sir sbes jayad aapatkal j&k me lga u.p me nhi

Reply
avatar
admin
Thanks for your comment